उत्तराखंड के युवाओं के लिए स्वरोजगार का मार्ग अब पहले से कहीं अधिक सरल और लाभकारी हो गया है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ऐसी योजनाएं चला रही हैं, जिनके माध्यम से न केवल युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इन प्रयासों की दो प्रमुख कड़ियाँ हैं, जो युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही हैं।
इन योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को अपना उद्योग या व्यापार शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन दिया जा रहा है, जिस पर 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी यानी अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सब्सिडी विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 35 प्रतिशत तक दी जा रही है। वहीं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
अगर कोई युवा रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलना चाहता है या ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, मसाला उद्योग, फर्नीचर निर्माण, मुर्गी पालन, डेयरी या आटा चक्की जैसे व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो वह इन योजनाओं के तहत आसानी से लोन प्राप्त कर सकता है। नैनीताल जिले में ही 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 750 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब तक 831 लोगों को लोन दिया जा चुका है, जिससे 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवाओं को योजना का लाभ मिला है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और साथ ही बैंक खाता, आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज भी जरूरी हैं। इच्छुक युवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए www.msy.uk.gov.in और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए pmegpe-portel.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।