व्हीकल ओनर्स जान ले यह बात, फास्टैग को लेकर जारी किए गए नए नियम, 1 अगस्त से होंगे लागू

FASTag New Rules: जुलाई खत्म होते ही फास्टैग से जुड़े नए नियम अगस्त में लागू होने वाले हैं। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है…

Vehicle owners should know this, new rules have been issued regarding Fastag, will be implemented from August 1

FASTag New Rules: जुलाई खत्म होते ही फास्टैग से जुड़े नए नियम अगस्त में लागू होने वाले हैं। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसे भारत सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था और इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है।

यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके टाल भुगतान को आसान बनाता है और टोल प्लाजा पर भीड़ को भी काम करता है। बताया जा रहा है भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने FASTag KYC (अपने ग्राहक को जानें) आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1 अगस्त से इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा क्योंकि कई नियम पहले से भी हैं लेकिन फास्टैग के लिए अभी तक कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती थी।

FASTag के नए नियम: 31 अक्टूबर तक KYC पूरी करनी होगी

एनपीसीआई के अनुसार फास्टैग सेवा देने वाली कंपनियों को तीन से 5 साल पहले जारी किए गए सभी फास्टैग के लिए 31 अक्टूबर तक केवाईसी पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी और ग्राहकों को यह निश्चित करना होगा कि इसी अवधि के भीतर अपनी केवाईसी अपडेट कर लें।

1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक फास्टैग सेवा प्रदाताओं को एनपीसीआई की शर्तों का पालन करना होगा। कंपनियों को 5 साल से पुराने फास्टैग को बदलना होगा। वाहन मालिकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि फास्टैग संचालक को सुचारू बनाने के लिए 31 अक्टूबर तक केवाईसी पूरा कर ले।

नए नियम को 1 अगस्त से लागू किया जाएगा

5 साल पुराने फास्टैग को बदलना।

3 साल पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट।

खरीद के 90 दिनों के भीतर वाहन का पंजीकरण नंबर अपडेट करना।

वाहन पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर को फास्टैग से जोड़ना।

फास्टैग प्रदाताओं को अपने डेटाबेस को सत्यापित करना होगा।

फास्टैग को मोबाइल नंबर से जोड़ना।

कार के सामने और किनारे की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करना।

31 अक्टूबर, 2024 तक केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करना।