बड़ी खबर- विदेशी अनुदान लेने वाले एनजीओ को राहत, FCRA प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ी

25 मई 2021 सरकार ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी गई है यह नियम उन…

validity of FCRA certificates increased in india

25 मई 2021

सरकार ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी गई है यह नियम उन एनजीओ पर लागू होगा जिनकी वैधता 29 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी या समाप्त होने वाली है

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, (एफसीआरए) 2010 के तहत पंजीकरण की वैधता अब 30 सितंबर तक 2021 तक बढ़ा दी है।

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गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में बताया है कि कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिवार्यता को ध्‍यान में रखने के साथ-साथ संशोधित FCRA व्यवस्था को एफसीआरए एनजीओ (गैर-सरकारी संगठनों) द्वारा सुचारु रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए ही यह निर्णय लिया गया है। यह सूचना www.fcraonline.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

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