नाबालिग विवाह मामले में महिला आयोग की उपाध्यक्ष (Uttarakhand Womens Commission) ज्योति ने जताई चिंता, चार जिलों के जिलाधिकारियों को दिए यह निर्देश

Uttarakhand Womens Commission

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अल्मोड़ा, 08 अप्रैल 2021- चमोली के पोखरी क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के विवाह प्रकरण को उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष (Uttarakhand Womens Commission) ज्योति साह मिश्रा ने चिंता का विषय बताया है।

चौदह वर्ष की बच्ची का विवाह बत्तीस साल के युवक के साथ विवाह होने तथा पति द्वारा शराब पीकर मारपीट की बात सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष (Uttarakhand Womens Commission) ज्योति साह मिश्रा ने उत्तराखंड के चार जिलों चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर  के जिलाधिकारियों को आदेश दिए ।

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उन्होंने कहा समस्त राजस्व क्षेत्राधिकारियों के माध्यम से सभी ग्राम सभाओं में विगत वर्ष 2019 से 2021 तक हुई समस्त बालिकाओं की शादी का विवरण जुटाया जाए और उनके जन्म प्रमाण पत्र द्वारा उनकी वर्तमान आयु की सूची तैयार की जाए। यदि कोई प्रकरण बाल विवाह का इस सर्वे में सामने आता है तो परिवारों का सम्पूर्ण विवरण जुटाया जाए।


इसके अलावा उन्होंने इस वर्ष ग्राम सभाओं में होने वाली शादियों में सम्बंधित उपजिलाधिकारियों को सचेत रहने हेतु आदेशित करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बाल विकास विभाग के समस्त पदाधिकारियों की भूमिका इस सर्वे में सुनिश्चित करने को कहा है ।

विषय की गंभीरता को समझते हुए जाँच हेतु त्वरित कार्यवाही करने के आदेश देते हुए ज्योति साह (Uttarakhand Womens Commission) ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही सम्पूर्ण प्रकरण में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विगत दिनों बागेश्वर से बेटियों के बाल विवाह की बात सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा तत्तपरता से रुकवाने का कार्य हुआ लेकिन ना जाने कितने प्रकरण सामने नहीं आ पाते अचानक वर्तमान में चमोली में जो प्रकरण सामने आया है वह चिंतनीय है।

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