देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब आयोग में केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह क अधिकारियों का ही चयन होगा। वहीं आयोग में सदस्यों के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की एंट्री को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने अधिकारी को मूल विभाग से इस्तीफा भी देना होगा।
दरअसल गुरुवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक ने नई चयन नियमावली पर मुहर लगाई है। इस मामले पर बात रखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर समूह क सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।