उत्तराखंड: इस जिले में बार्बर शॉप, सैलून, स्पा एवं पार्लर खोलने की मिली अनुमति(Permission), अन्तर्राज्यीय परिवहन(Inter state transport) सामान्य रूप से प्रतिबंधित

Uttarakhand: Permission granted to open barber shop, salon, spa and parlor in this district हल्द्वानी, 19 मई 2020उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बार्बर की दुकानें,…

Lock Down 4.0

Uttarakhand: Permission granted to open barber shop, salon, spa and parlor in this district

हल्द्वानी, 19 मई 2020
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बार्बर की दुकानें, सैलून, स्पा एवं पार्लर खुल सकेंगे. जबकि अन्तर्राज्जीय परिवहन (Inter state transport)
सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा. जिलाधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए है.

लॉक डाउन के चौथे चरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने देर रात जारी आदेशों के क्रम मे बताया कि जनपद को शासन द्वारा आरेंज जोन मे रखा गया है. शासन द्वारा आरेंज जोन के लिए लागू सभी प्राविधान जनपद नैनीताल मे प्रभावी होंगे.

dm savin bansal
savin bansal, DM Nainital

डीएम ने बताया कि अन्तर्राज्यीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा, विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमुति (Permission) दी जा सकेगी. आरेंज जोन में वर्गीकृत जनपदो में अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेगे इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और केन्द्र की गाइडलाइन का पालन करना होगा.

डीएम बंसल ने बताया कि बार्बर शॉप, सैलून, स्पा एवं पार्लर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा संकेंगे. रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे साथ ही राज्य व केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम और बैंक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे.

सभी निजी कार्यालय सांय 4 बजे तक खुले रहेंगे, सामाजिक दूरी व साफ सफाई का कडाई से पालन करना होगा. उन्होने बताया शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रियाकलाप पूरी तरह प्रतिबंध होंगे.

धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे तथा सिनेमा, शापिंग सेन्टर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, आडिटोरियम, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि बार्बर शॉप, सैलून स्पा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया सार्वजनिक स्थलों पर फेश मास्क नहीं पहनने पर चालान किया जायेगा साथ ही चौपहिया वाहन चालक के साथ 2 व्यक्तियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी.