देहरादून, 17 मई 2021
उत्तराखण्ड में कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। यहां उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू (Covid curfew) के सम्बंध में लिये निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।
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बैठक में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने की बात कही गई। अब 18 मई से सुबह 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
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कोविड कर्फ्यू में किसकी होगी अनुमति ?
शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची को ही कोविड कर्फ्यू का पास माना जायेगा। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकते है। इन्हे भी कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से बनवाकर ले जाना होगा।
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हैल्थ इमरजेंसी और परिजन की मृत्यु के मामले में e pass के लिये आवेदन करना होगा। बैकों के अनुरोध पर बैंक अवधि को 10 बजे से 2 बजे किया गया है और राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर यह व्यवस्था लागू होगी।
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सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। यूपी की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता नही होगी लेकिन उन्हे पोर्टल पर आवेदन करना होगा।