Uttarakhand- स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर उत्तराखंड सरकार को फिर हाईकोर्ट का नोटिस

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के मामले में एक साल से जवाब न देने पर प्रदेश सरकार को फिर से…

High court

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के मामले में एक साल से जवाब न देने पर प्रदेश सरकार को फिर से नोटिस दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश युक्त पीठ ने इस याचिका के स्वास्थ्य ने सेवाओं को बढ़ाने के विषय पर सरकार की तरफ से अनदेखी का संज्ञान ले लिया है और सरकार को फिर नोटिस जारी कर छह हफ्ते में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

बताते चलें कि कोरोना महामारी, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की शिथिलता, पहाड़ में अन्य बीमारियों के इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में प्रदेश सरकार से एक माह के भीतर जवाब मांगा था। अभिनव थापर का कहना है कि आज एक साल से अधिक बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।