Uttarakhand- जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमिताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई…

High court

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमिताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार, रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी व देहरादून के जिला सहकारी बैंकों के सचिवों से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तिथि नियत की है।

बताते चलें कि हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2020 में प्रदेश के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के लिए 423 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमे भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों व नेताओ के रिस्तेदारों का चयन किया गया और कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती की जा रही है।

कहा गया है समाचार पत्रों में अनियमितताएं की खबर छपने के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता ने हरिद्वार में इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया परन्तु नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून व पिथौरागढ़ में इसके बाद भी भर्तियां की गई। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके।