uttarakhand breaking – बाजार खोलने को लेकर आया नया आदेश, पढ़े प्वाइंट टू प्वाइंट क्या है नया आदेश

उत्तराखण्ड में विगत दिनो कोविड क को बढ़ाने के आदेश को कल ही परिवर्तित किया गया था और आज फिर से इसमें संशोधन किया गया…

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उत्तराखण्ड में विगत दिनो कोविड क को बढ़ाने के आदेश को कल ही परिवर्तित किया गया था और आज फिर से इसमें संशोधन किया गया है। 
उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है। 

पूर्व में जारी आदेश संख्या: 189 / USDMA/792 (2020), दिनांक 07 जून 2021 को तदनुसार निरस्त किया जाता है।

2 पूर्व में जारी आदेश संख्या: 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर बिन्दु संख्या 14. E (i & ii) एवं (vii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

i समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

ii. COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) 
को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलो यथा आवासीय क्षेत्रो बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीडभाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें। iii. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है। 
iv. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
v. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
vi. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC. Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
vii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी
सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
viii. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।
ix. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
x. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
xi. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।
xii.कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
xiii. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
xiv. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान
XV. उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
14. E. परिवहन (i, ii & viii ):

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
संख्या 200/USDMA/792(2020) कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु COVICurfew’ के सम्बन्ध में संशोधित आदेश
 ii. सार्वजनिक परिवहन का अंतरराज्यीय आवागमन 100% capacity के साथ राज्य परिवहन निगम द्वारा जारी एसओपी के तहत होगा। 
 iii. समस्त मालवाहक वाहनो को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने/ उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।