UP: गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बेचने वालों के लिए आए नए आदेश जाने जून से बदले क्या नियम

पान विक्रेता, पान में तंबाकू लगाकर अब नहीं बेच पाएंगे एक जून से अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है या इसकी अवहेलना करता…

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पान विक्रेता, पान में तंबाकू लगाकर अब नहीं बेच पाएंगे एक जून से अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है या इसकी अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

मथुरा में पान मसाला, तंबाकू विक्रेता अब या तो पान मसाला ही बेच पाएंगे या फिर तंबाकू। एक जून से ये आदेश जारी कर दिया गया है। जिले के दुकानदारों में इसे लेकर अब हंगामा मच गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में सख्त आदेश जारी किया है कि तंबाकू की बिक्री कोई भी बिना लाइसेंस नहीं करेगा।

इतना ही नहीं पान विक्रेता, पान में तंबाकू लगाकर अब नहीं बेच पाएंगे सिर्फ मीठा पान बेचने की अनुमति है और अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डाॅ. गौरी शंकर ने बताया कि यूपी में तंबाकू युक्त पान मसाला और गुटखा के विनिर्माण, पैकिंग और भंडार के साथ वितरण व विक्रय पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध के बाद में तंबाकू निर्माता इकाइयों की ओर से पान मसाले का निर्माण अलग से शुरू कर दिया और तंबाकू का निर्माण अलग से किया। तंबाकू और पान मसाला के पाउच दुकानों पर एक साथ ही बेचे जाते हैं।

इसका संज्ञान उच्चतम न्यायालय ने भी लिया है और 23 सितंबर 2016 के आदेश में विनियम 2, 3 एवं 4 का प्रभावी रूप से पालन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तंबाकू और पान मसाला एक ही स्थान पर बिक्री करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। 1 जून से यह नियम लागू हो जाएंगे। कंपनी अभी अपने पान मसाले के साथ में पत्ती की पैकेट अलग से नहीं बेच सकेंगी।

लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने तंबाकू की बिक्री पर अब रोक लगा दी है तो तंबाकू निर्माता इकाइयों द्वारा अलग-अलग पैकेट में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री शुरू कर दी। आदेश उसे सिर्फ पैकेट बदल गए लेकिन तंबाकू के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगी है। अब इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

सहायक आयुक्त डाॅ. गौरी शंकर ने बताया कि विक्रेताओं को तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। विभाग में आवेदन के बाद उनको जांच के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा।