टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल और मैसेज से ग्राहकों को राहत दिलाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब ग्राहक पहले की तुलना में अधिक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकेंगे, और टेलीकॉम कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्पैम कॉल और मैसेज पर नए नियम
शिकायत दर्ज करने की सुविधा: अब ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों के ऐप या पोर्टल पर सीधे स्पैम कॉल की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा, ई-मेल और ऐप में स्क्रीनशॉट अपलोड करके भी शिकायत की जा सकती है।
शिकायत की समय-सीमा बढ़ी: अब ग्राहक स्पैम कॉल की शिकायत कॉल प्राप्त होने के सात दिनों तक कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा केवल तीन दिन थी।
त्वरित कार्रवाई का नियम: कंपनियों को पांच दिनों के भीतर स्पैम कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पहले यह सीमा 30 दिन थी।
स्पैम नंबर ब्लॉक करने का प्रावधान: यदि किसी नंबर के खिलाफ 10 दिनों में पांच शिकायतें मिलती हैं, तो टेलीकॉम कंपनियों को उसे ब्लॉक और ब्लैकलिस्ट करना होगा।
कमर्शियल मैसेज की पहचान में बदलाव
ट्राई के नए नियमों के तहत कमर्शियल मैसेज की पहचान को और स्पष्ट किया गया है:
प्रमोशनल मैसेज के आगे “P” लिखा रहेगा।
सेवा संबंधित मैसेज के आगे “S” लिखा रहेगा।
यह बदलाव टेलीकॉम कंपनियों को लागू करना होगा ताकि ग्राहकों को मैसेज के प्रकार की सही जानकारी मिल सके।
प्रमोशनल मैसेज पर सख्ती
यदि कोई ग्राहक कमर्शियल मैसेज न प्राप्त करने का विकल्प चुन चुका है, तो 90 दिनों के भीतर कोई भी प्रमोशनल कंपनी ग्राहक से फिर से सहमति नहीं मांग सकेगी।
टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल और कमर्शियल मैसेज में ही ग्राहकों को इसे बंद करने का विकल्प देना होगा।
नए नियम 30-60 दिनों में होंगे लागू
ट्राई ने स्पष्ट किया है कि ये नए नियम अगले 30 से 60 दिनों में लागू हो जाएंगे। इनके लागू होने के बाद ग्राहकों को स्पैम कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी, और टेलीकॉम कंपनियों को कड़े नियमों का पालन करना होगा।