उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार, पूरे जिले में लागू नहीं हो रही आचार संहिता

उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा उपचुनाव में पूरे जिले के बजाए केवल संबंधित विधानसभा में ही चुनाव आचार संहिता…

उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा उपचुनाव में पूरे जिले के बजाए केवल संबंधित विधानसभा में ही चुनाव आचार संहिता लागू की गई है । इससे पूर्व तक पूरे जिले में आचार संहिता लागू होती थी।


बता दें कि चुनाव आयोग ने इन नियमों में जनवरी में बदलाव किया था, जिन्हें अब लागू कर दिया गया है। दरअसल, नए नियमों के तहत अगर किसी जिले में नगर निगम है तो वहां उप चुनाव होने पर केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। हरिद्वार जिले में दो नगर निगम हरिद्वार और रुड़की हैं, इसलिए यह नियम यहां लागू हो गया है।

यहां केवल मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र में ही तीन साल से अधिक कार्य रहें अफसरों को हटा दिया गया है। इस क्षेत्र में होने वाले नए कार्यों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेगी, जिस पर आयोग फैसला लेगा।

वहीं, चमोली जिले में कोई नगर निगम नहीं है। लिहाजा, यहां की बदरीनाथ विधानसभा उपचुनाव के चलते पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, उपचुनाव में नए नियम प्रभावी हो गए हैं।

आपको बताते चले कि 14 जून से उपचुनाव के नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। 13 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता 15 जुलाई तक लागू रहेगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव की भांति यहां सभी आचार संहिता संबंधी नियम लागू होंगे।