Breaking- 3 दिन बाद बदल जाएंगे टैक्स से जुड़े यह 4 नियम, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर

दिल्ली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स से जुड़ी यह बड़े बदलाव और साथ ही जानिए इस बदलाव से आप पर क्या…

These 4 rules related to tax will change after 3 days

दिल्ली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स से जुड़ी यह बड़े बदलाव और साथ ही जानिए इस बदलाव से आप पर क्या असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं उन चार बदलाव के बारे में…

EPF के ब्‍याज पर टैक्‍स :

सरकार ने EPF में टैक्‍स छूट वाले निवेश की सीमा तय कर दी है।अगर इससे ज्‍यादा का निवेश किया जाता है तो उसके ब्‍याज पर वेतनभोगी को टैक्‍स चुकाना पड़ेगा। नया नियम 1 अप्रैल, 2022 से प्रभाव में आ जाएगा। आयकर की धारा 9D के तहत अगर कोई नौकरीपेशा अपने ईपीएफ खाते में सालाना 2.5 लाख से ज्‍यादा का निवेश करता है तो उस अतिरिक्‍त राशि पर मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स की गणना होगी। यह टैक्‍स कर्मचारी के स्‍लैब के हिसाब से वसूला जाएगा।


डिजिटल एसेट पर टैक्‍स : वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते समय वर्चुअल और डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्‍स वसूलने का प्रावधान किया है। इसके तहत बिटक्‍वॉइन जैसी क्रिप्‍टोकरेंसी या NFT जैसी वर्चुअल संपत्तियों से कमाई करने वालों को भी टैक्‍स देना पड़ेगा। इस पर सीधी 30 फीसदी की टैक्‍स देनदारी रहेगी।

इतना ही नहीं ऐसी किस भी संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 1 फीसदी का टीडीएस देना होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी संपत्तियों पर होने वाले घाटे को किसी भी तरह से समायोजित नहीं कर सकेंगे।


अपडेटेड ITR : सरकार ने करदाताओं को अपने आईटीआर में संशोधन करने के लिए बड़ी सुविधा दी है।इसके तहत अब ITR भरने के दो साल तक उसमें अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक रिटर्न भरने की ड्यू डेट से महज 5 महीने तक ही आपको अपने आईटीआर में संशोधन या अपडेट का मौका मिलता है। अब यह अवधि दो साल तक रहेगी, लेकिन इसमें किसी घाटे या टैक्‍स देनदारी को लेकर दावा नहीं किया जा सकेगा।

अगर अपडेट करने में कोई अतिरिक्‍त आय निकलती है तो आपको 12 महीने के भीतर अपडेट करने पर 25 फीसदी और इसके बाद अपडेट करने पर 50 फीसदी ज्‍यादा टैक्‍स देना होगा।


कोरोना इलाज पर टैक्‍स छूट : सरकार ने जून, 2021 में एक रिलीज जारी कर बताया था कि महामारी के दौरान कोरोना इलाज पर कोई खर्च हुआ है तो इस पर टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है। इसी तरह, अगर किसी की महामारी से मौत हुई है और उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के तौर पर नियोक्‍ता या सरकार की ओर से कोई राशि दी गई है, तो इस पर भी टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, यह राशि मौत के 12 महीने के भीतर मिलनी चाहिए और इसकी सीमा 10 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं हो।