Almora: The principal used to harass the girl student by sending obscene messages, the court sentenced her to 5 years
अल्मोड़ा, 24 नवंबर 2022- अल्मोड़ा के एक इंटर कॉलेज में छात्रा को परेशान करने वाले प्रधानाचार्य को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।
छात्रा ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया था कि बार- अश्लील मैसेज भेजने से वह परेशान हो गई है।
30 सितंबर 2020 को पीड़िता की ओर से भिकियासैंण में राजस्व पुलिस में अश्लील मैसेज भेजने के संबंध में प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर सौंपी थी। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हो गया था।
जॉच के बाद पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा
विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए।
समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार पॉक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी अल्मोड़ा जिले के एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रमोद चंद्र दुर्गापाल, निवासी सिविल लाइन्स रामनगर जिला नैनीताल को पांच साल तीन माह का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने भी अभियोजन की ओर से प्रबल पैरवी की।
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी प्रधानाचार्य को धारा -09 में पांच साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा-11 और 12 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।