उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल को लेकर हाईकोर्ट ने यह दिए निर्देश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में 15 और 16…

Clash in Uttarakhand over High Court shifting, lawyers protest

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में 15 और 16 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाले बटर फेस्टिवल में कुल डेढ़ हजार लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार एक बार में डेढ़ हजार लोगों को नहीं भेजे, बल्कि 200-200 के समूह में लोगों को भेजे और उनके आने-जाने का समय भी तय करे।


इसके अलावा, प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए वन विभाग और पुलिस के कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद बुग्याल की सफाई की जाए और उसकी फोटो कोर्ट में पेश की जाए।


बटर फेस्टिवल की खासियत
बटर फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए देश-विदेश से पर्यटक दयारा बुग्याल पहुंचते हैं। यहां की मखमली घास पर मक्खन-मट्ठा की होली खेली जाती है। उत्तरकाशी जिले के 42 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में यह मक्खन की होली अढूंडी उत्सव के नाम से भी जानी जाती है।


दयारा की इस अद्भुत परंपरा का आनंद लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं, और यह त्योहार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। प्रशासन ने इस बार की व्यवस्था को खास बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार का मजा ले सकें और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सके।