नैनीताल। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती (Teacher recruitment) की राह देख रहे बेरोजगारों के कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षक भर्ती बेसिक के 2600 पदों हेतु चल रही प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
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मामले से संबंधित याचिका में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने एनआईओएस से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य मानते हुए आदेश तो जारी कर दिया था परंतु शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआईओएस डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। (Teacher recruitment)
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याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से 15 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर बेसिक शिक्षकों की भर्ती (Teacher recruitment) के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य माना है तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 6 जनवरी 2021 को सभी राज्यों को परिपत्र जारी कर एनआईओएस से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने को कहा था।