अल्मोड़ा, 06 मई 2020
चाय की दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है. प्रशासन ने चाय की दुकान खोलने की सशर्त छूट दे दी है. लेकिन सरकार व प्रशासन की ओर से तय शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुमति निष्प्रभावी हो जाएगी.
उप जिलाधिकारी सदर सीमा विश्वकर्मा की ओर से जारी आदेश में चाय की छोटी दुकानों के संचालकों को सशर्त दुकान खोलने की छूट दी गई है.
आदेश में कहा कि लॉक डाउन (Lock Down) के चलते चाय की दुकान संचालकों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. जिसके चलते कुछ शर्तों के अधीन यह छूट प्रदान की जा रही है.
एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि चाय पीने के लिए किसी भी व्यक्ति को दुकान में नहीं बैठाया जाएगा. नियमों की अवहेलना करने पर यह अनुमति निष्प्रभावी हो जाएगी.
इन शर्तों के अधीन खुलेंगी छोटी चाय की दुकान—