उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा का बदला पाठ्यक्रम, भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन

उत्तराखंड पीसीएस के बाद अब सरकार ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोअर पीसीएस) का पाठ्यक्रम भी बदलाव किया है। इसमें उत्तराखंड से…

Syllabus of Uttarakhand Lower PCS exam changed, advertisement will be issued for recruitment

उत्तराखंड पीसीएस के बाद अब सरकार ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोअर पीसीएस) का पाठ्यक्रम भी बदलाव किया है। इसमें उत्तराखंड से जुड़े दो प्रश्नपत्र जोड़ दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को संशोधित परीक्षा पैटर्न भेज दिया है।

शासन ने बीते दोनों आयोग को लोअर पीसीएस के 117 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा था। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल की ओर से आयोग को भेजे गए नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ही अब भर्ती का आयोजन होगा। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।

प्री परीक्षा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुदि्ध परीक्षण की पूर्व की भांति 150 अंकों की ही होगी, जिसके लिए दो घंटे का समय होगा। परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में पहले 200-200 अंकों के दो पेपर होते थे, जो कि बढ़ाकर चार कर दिए गए हैं। सामान्य हिंदी का पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें दो घंटे में छह सवाल करने होंगे।

दूसरा निबंध का पेपर भी 100 अंकों का होगा, जिसके लिए दो निबंध लिखने को दो घंटे का समय मिलेगा। तीसरा सामान्य अध्ययन प्रथम का पेपर होगा, जो 200 अंकों का होगा। इसमें तीन घंटे में 20 सवाल करने होंगे। चौथा सामान्य अध्ययन-द्वितीय पेपर होगा, जिसमें 200 अंकों के 20 सवाल तीन घंटे में हल करने होंगे।

पहले इंटरव्यू 50 अंकों का होता था, अब इसे 75 कर दिया गया है। इस तरह लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा अब 450 अंकों के बजाय 675 अंकों की होगी। आयोग प्रवक्ता भर्ती की भांति ही बिना राज्य आंदोलनकारी आरक्षण ही इसका विज्ञापन भी जारी करेगा। आरक्षण पर शासन से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई होगी।

इतने पदों पर होगी भर्ती

  • नायब तहसीलदार – 36
  • उप कारापाल- 14
  • पूर्ति निरीक्षक- 36
  • विपणन निरीक्षक- 06
  • आबकारी निरीक्षक- 05
  • जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी- 04
  • ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक – 02
  • गन्ना विकास निरीक्षक – 06
  • खांडसारी निरीक्षक- 03
  • श्रम प्रवर्तन अधिकारी- 05