सुप्रीम ब्रेकिंग:-पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

सुप्रीम ब्रेकिंग:-पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

Supreme Court rejected the petition of the dismissed employees of the Uttarakhand Legislative Assembly

डेस्क-: पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है।इस याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी|
मालूम हो कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के योग्य करार दिया। इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था विपक्ष ने भी सरकार पर उंगलियां खड़ी कर दी थी। चारों ओर से घिरने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय किया।
हालांकि हाई कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के मामले में पारित आदेश पर साफ किया है कि कोर्ट के समक्ष जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत का मामला आया ही नहीं। सिर्फ ग्राम पंचायतों का ही मामला आया। अदालत ने 25 जुलाई 2019 के बाद वाले तीन बच्चों वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया है जबकि इस तिथि से पहले वालों को योग्य माना गया है| कोर्ट ने ग्राम पंचायत से संबंधित संशोधित प्रावधान पर रोक लगाई है, अन्य में हस्तक्षेप नहीं किया है।
इधर जानकारी मिली है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट की ओर से बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भी इस आदेश को लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी हो चुकी है।