नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, सरकार के फैसले को बताया सही

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नवंबर 2016 हुई नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। पांच…

Big decision of Supreme Court, sought from in-laws

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नवंबर 2016 हुई नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। पांच जजों की संविधान पीठ ने आज 2 जनवरी को कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है।

यह फैसला केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श करने के बाद ही लिया गया था। नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ”500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस आर्थिंक फैसल को अब पलटा भी जा सकता है।”

मामले पर कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है कि क्या रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 (2) को नोटबंदी की घोषणा से पहले सही ढंग से लागू किया गया या नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी एक बर्बादी वाला फैसला था जिससे आर्थिक प्रगति थम गई और लाखों नौकरियां चली गईं। रमेश के अनुसार, न्यायालय के निर्णय में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य बताए गए थे, वह पूरे हुए या नहीं।

वहीं मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने कहा कि ‘‘यह फैसला देशहित में किया गया था।’’प्रसाद ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई। उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है।