जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकार ने की देरी: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी की गई है।…

Big decision of Supreme Court, sought from in-laws

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी की गई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने में केंद्र द्वारा महीनों की देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) ने संवैधानिक मस्टर पास नहीं किया। दरअसल जजों की नियुक्ति में देरी से न्यायालयों पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार उसकी तरफ से भेजा हर नाम तुरंत मंजूरी करे, फिर तो उन्हें खुद ही नियुक्ति कर लेनी चाहिए।