सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फिर फटकारा : क्या यह माफीनामा उतने ही साइज के थे जितने आपके पहले वाले विज्ञापन थे…

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को फिर एक बार फटकार लगाई है। पतंजलि ने कोर्ट में कहा…

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पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को फिर एक बार फटकार लगाई है। पतंजलि ने कोर्ट में कहा था कि उन्होंने 67 अखबारों में विज्ञापन देकर माफीनामा छपवाया था। जिसमें कुल 10 लाख रुपये का खर्चा आया। जिस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि क्या यह माफीनामा उतने ही साइज के था जितने साइज के आपके पहले वाले विज्ञापन थे। साथ ही SC ने यह भी पूछा कि क्या आप हमेशा इतने ही साइज का विज्ञापन छपवाते हैं।

अब इस मामले में अब फिर से 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। जिसमें रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रामदेव के वकील ने जवाब में कहा कि माफीनामे का साइज विज्ञापनों जितना बड़ा नहीं था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों में. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण से कई सवाल पूछे। सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि”हमें एक आवेदन मिला है. इसमें मांग की गई है कि पतंजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए IMA पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

ऐसा लगता है कि ये आपकी ओर से एक प्रॉक्सी याचिका है।जवाब देते हुए रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस याचिका से उनका कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को दायर करने वाले की बात सुनने दें फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस कोहली ने आगे कहा कि माफीनामा वाले विज्ञापनों की कटिंग उन्हें भेजी जाए और उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा,”हमें इसका असली साइज देखना है।

ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई एड छापते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। एड ऐसा छपा हो, जिसे पढ़ा भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण से आगे कहा कि अगले 2 दिनों के अंदर ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें। इस माफीनामे में लिखा हो कि उन्होंने गलती की है।