हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, बोली यह घटना है परेशान करने वाली

उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका कर्ता से…

Supreme Court refuses to hear Hathras case, says this incident is disturbing

उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका कर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घटना को परेशान करने वाली बताया और कहा कि इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है। गौरतलब है कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी।

याचिका में की गई थी ये मांग

याचिका करता विशाल तिवारी ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्य को यह निर्देश दे कि किसी भी धार्मिक आयोजनों में राज्यों की ओर से जनता की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

यूपी सरकार ने की कार्रवाई
बताया जा रहा है हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एसडीएम सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने सोमवार को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

रिपोर्ट में भगदड़ मचने और 121 लोगों की मौत के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है। आयोजकों ने 80 हजार की भीड़ जुटाने की अनुमति ली थी, लेकिन सत्संग में ढाई लाख से अधिक भक्त शामिल हो गए। यही भगदड़ का कारण रहा। भीड़ जुटने के बाद आयोजकों ने उचित प्रबंध नहीं किए।