दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम निर्णय देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल भी घटाकर 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित कर दिया है। अदालत ने जया ठाकुर सहित अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर यह फैसला सुनाया।
बताते चलें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग और ईडी निदेशक को मामले में नोटिस भी जारी किए थे। जानकारी के अनुसार याचिका में केंद्र सरकार पर ईड़ी के माध्यम से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई, प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था।