दिल्ली। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो हिस्सों , जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है।
जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ‘अनुच्छेद-370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा की गैर मौजूदगी में भी इसे रद्द करने का अधिकार था। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था।