अब बिना कोषागार में जाए डिजिटल माध्यम से सबमिट करे जीवन प्रमाण पत्र

अल्मोड़ा। जिले के मुख्य कोषाधिकारी हेमेन्द्र गंगवार ने बताया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर द्वारा बिना…

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अल्मोड़ा। जिले के मुख्य कोषाधिकारी हेमेन्द्र गंगवार ने बताया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर द्वारा बिना कोषागार में उपस्थित हुए डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भी जमा करवा सकते है इस हेतु पेंशनर का आधार नम्बर सम्बन्धित कोषागार में पूर्व से फीड होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने पोस्टमैन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सुविधा शुरू की है।

बताया कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनर द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध पोस्टइंफो ऐप की सहायता से IPPB-Jeeyan Praman (Digital life Certificate) का चयन करते हुए service request raise की जानी होगी। इस हेतु पोस्टमैन के आगमन के समय पेंशनर के पास आधार नम्बर, जी0आ0डी0 नम्बर एवं बैंक खाते की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है। इस सेवा का लाभ उठाने हेतु पेंशनर को डाक विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि पेंशनर अपने मोबाईल का प्रयोग कर जीवन प्रमाण ऐप की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है।

इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आधार फेस आरडी एप इन्सटाल करें। इसके उपरान्त https://jeevanpramaan.gov.in/app/download पर जाकर जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड एवं इन्सटाल करें। इस हेतु पेंशनर के पास अपनी ई-मेल आई0डी0 होनी आवश्यक है। इसके उपरान्त जीवन प्रमाण ऐप को खोलें तथा अपने चेहरे को मोबाईल फोन की सहायता से स्केन करते हुये आपरेटर के रूप में अपने आप को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के उपरान्त पेंशनर का विवरण यथा पेंशनर का नाम, आधार सं0, पी0पी0ओ0/जी0आर0डी0 संख्या इत्यादि ऐप में अंकित करें तथा ऐप की सहायता से पेंशनर के चेहरे को स्कैन करें और submit button पर क्लिक करें। डीएलसी डाउनलोड करने के लिंक के साथ एक संदेश पेंशनर के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि विदेश में प्रवास करने वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र उस देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा संबन्धित कोषागार को प्रेषित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कोषागार के कोषाधिकारी द्वारा वर्चुवल (vedio conferencing) के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र की पुष्टि की जायेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से सत्यापित किये गये जीवन प्रमाण पत्र स्वतः ही कोषागार में अपडेट हो जायेंगे तथा कोषागार से किसी प्रकार की पत्राचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि कोषागार में उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा पूर्ववत ही है। पेंशनर चाहें तो प्रदेश के किसी भी कोषागार अथवा उपकोषागार में उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से पूर्व की भॉति ही जमा करवा सकते है। इस हेतु पेंशनर को अपना आधार कार्ड एवं कोषागार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर अपने साथ कोषागार में लेकर जाना अनिवार्य है।