देहरादून। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे। उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखंड डा.रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 1 अप्रैल 2025 से यह व्यवस्था लागू होगी होगी।
जानकारी के अनुसार अब प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा और प्रत्येक दिन की उपस्थिति को समर्थ पोर्टल में अपलोड करना होगा।
बताते चलें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की ओर से भी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के संंबंध में निर्देश है कि परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी 75 प्रतिशत उपस्थित रहा हो।