जंगल में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, लगेगा गैंगस्टर एक्ट साथ ही भरपाई भी करनी होगी नुक़सान की

उत्तराखंड में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख़्त रुख़ अपनाया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को एक प्रेस…

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उत्तराखंड में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख़्त रुख़ अपनाया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया कि जंगल में बार-बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और वन संपदा को हुए नुक़सान की भरपाई भी उनसे करवाई जाएगी।

गौरतलब हो, मुख्य सचिव ने बताया कि पौड़ी और अल्मोड़ा ज़िलों में आग बुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ़) की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा आग बुझाने के काम में प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी), होमगार्ड और ग्राम प्रधान संगठन (पीआरडी) के जवानों को भी लगाया जाएगा। स्थानीय युवक और महिला मंगल दलों की भी मदद ली जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि जंगलों की आग बुझाने के लिए क्लाउड सीडिंग की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है और इस बारे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की से बातचीत चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन गाँवों ने अपने आस-पास के जंगलों को आग से बचाया है, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

बता दें, वन विभाग के अधिकारियों कहा, जंगल में आग लगाने वालों के ख़िलाफ़ अब तक 351 से ज़्यादा मुक़दमे दर्ज किए जा चुके हैं।

इनमें से 61 मामलों में आरोपियों को नामज़द किया गया है जबकि 290 मामले अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं।