Almora- सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्णतः डम्पिंग जोन में निस्तारण किया जाय: जिलाधिकारी

अल्मोड़ा। 29 सितम्बर, 2022- जिलाधिकारी वन्दना की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट कूड़े एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्णतः डम्पिंग जोन में निस्तारण किये…

Single use plastic banned, see list

अल्मोड़ा। 29 सितम्बर, 2022- जिलाधिकारी वन्दना की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट कूड़े एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्णतः डम्पिंग जोन में निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ जिला कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित मोटर मार्गों के किनारों में फेंके गये ठोस अपशिष्ट कूड़े को एकत्र कर नगर निकायों के डम्पिंग जोनों में निस्तारण करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगरपलिका, समस्त नगर निकायों/जिला पंचायत राज अधिकारी को दिये।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके क्षेत्रान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्णतः डम्पिंग जोन में निस्तारण किया जाय। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित एन0एस0/एन0एच0 मोटर मार्गों के किनारे पड़े ठोस अपशिष्ट उत्पादों को हटाये जाने के सम्बन्ध में समिति गठित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंन कहा कि शहर, ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाये जाने हेतु जन जागरूकता अभियान भी समय-समय पर चलाया जाय साथ ही लोगों को जैविक व अजैविक कूड़े को अलग-अलग किये जाने की जानकारी भी दी जाय। उन्हांेने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में परियोजनाओं/भवनों के निर्माण के दौरान एकत्र कूड़े को एक निर्धारित स्थान पर निस्तारण किये जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थल का चयन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिये कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित निर्माण इकाईयों/ठेकेदारों द्वारा निर्धारित चयन स्थल पर ही मलबे का निस्तारण किया जा रहा है या नहीं का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों के कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों द्वारा इस कार्य में सहभागिता किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के समस्त चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट नियमावली के अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/समस्त उपजिलाधिकारियों एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को निर्देश दिये कि जनपद अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी फैलाने पर प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्व चालान करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जय किशन, प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव सहित सभी उप जिलाधिकारी व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।