मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस अधिकारी के व्यवहार को देख हटाने की मांग की, कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के दिए निर्देश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली एक स्थानीय अदालत ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को संरक्षित करने के निर्देश दिए है। जिसमें…

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली एक स्थानीय अदालत ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को संरक्षित करने के निर्देश दिए है। जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी को सुरक्षा के लिए तैनात किया था और उस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया। और अब पुलिस अधिकारी को हटाने का अनुरोध किया है।

विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आवेदन किया गया है कि उन्हें अदालत लाने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा प्रभारी एसीपी ए के सिंह का व्यवहार काफी कठोर है और वह अदालत कक्ष के आसपास लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते है। केजरीवाल ने अपनी हिरासत के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलों के साथ शुक्रवार को आवेदन दायर किया था। अदालत ने सीएम को शराब नीति के मामले में 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिया है।

न्यायधीश ने कहा कि पेश दलीलों पर विचार करने के बाद मैं यह निर्देश देना उचित समझती हूं कि सबसे पहले उपरोक्त सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए प्रधान जिला एवम सत्र न्यायधीश सह विशेष न्यायधीश को एक अनुरोध पत्र भेजा जाए और उपरोक्त आवेदन के निपटारे के उद्देश्य से अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष उसकी फुटेज पेश की जाए।