C यहां ओमिक्रोन के खतरे के बीच धारा 144 लागू, सरकार ने राजधानी में लगाया कर्फ्यू, जानिए नियम और कारण

उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। शहर से लेकर गांव तक प्रचार हो…

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उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। शहर से लेकर गांव तक प्रचार हो रहे हैं और इसी बीच आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है,जिसने सभी को चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके पीछे का कारण हालांकि किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों का होना बताया जा रहा है।


ये होंगे नियम


योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया हैं। जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, , रेस्टोरेंट, होटल, स्टेडियम, जिम, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। लखनऊ में घर से बाहर निकलने पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है।


धरनों पर भी लगाया प्रतिबंध


इसके साथ ही लखनऊ में विधानसभा के आसपास होने वाले धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही धर्म स्थलों पर एक बार में 50 श्रद्धालु ही इकट्ठा हो सकते हैं। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे।बंद जगहों पर जो भी आयोजन होंगे,उनमें सिर्फ 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

लाउडस्पीकर पर रात 10:00 बजे के बाद पूरी तरीके से बैन है और सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग भी नहीं हो सकते है।इसके साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।अगर किसी ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार एडमिन को माना जाएगा।इसके साथ ही छतों पर एक पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।