उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी वापस ली जाए व इंदु कुमार कमेटी व जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसका परीक्षण हो। रिपोर्ट के अनुसार एससी एसटी का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व पूर्ण न होने की स्थिति में तत्काल कानून बनाकर प्रमोशन में आरक्षण बहाल हो
सीधी भर्ती में रोस्टर की समीक्षा को गठित कौशिक समिति की जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक वर्ष 2001 के रोस्टर के आधार पर सीधी भर्ती हो
राज्य स्थापना जनजाति के रोस्टर को शून्य मानकर उक्त तिथि से ही पदोन्नति व सीधी भर्ती में जनजाति का रोस्टर प्रारंभ किया जाए
अन्य पिछड़ा वर्ग को राजकीय सेवाओं में निर्धारित 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाए व पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए
राज्य में विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत तत्काल भरा जाए
सरकारी संस्थानों में संविदा/आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों में भी आरक्षण का शत प्रतिशत अनुपालन हो
उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन (सशर्त) डीपीसी पर रोक हटाने पर विचार होता है तो ये रोस्टर के आधार पर हो
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