कोरोना काल के दौरान बच्चों से ली फीस का 15 प्रतिशत करें वापस—हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के स्कूलों को निर्देश दिया है की कोरोना काल के दौरान बच्चो से ली गयी फीस…

If this act happened with the woman, then it will also be considered as rape, the High Court ruled

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के स्कूलों को निर्देश दिया है की कोरोना काल के दौरान बच्चो से ली गयी फीस का 15 प्रतिशत वापस किया जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के स्कूलों को निर्देश दिया है की कोरोना काल के दौरान बच्चो से ली गयी फीस का 15 प्रतिशत वापस किया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभवकों के पक्ष में यह फैसला दिया है।

गौरतलब है कि कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के विनियामन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका पर फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है की वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जायेगा। हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश भर के सभी स्कूलों के लिए है।

चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में प्रदेश भर के स्कूलों को यह निर्देश दिया है की सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करे या जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें 15 फीसदी फीस वापस करे।