Cooperative Bank: आरबीआई ने लगाया इस बैंक पर प्रतिबंध, अब नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक अपना पैसा, जाने क्यों?

RBI imposed restrictions on bank: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक बैंक को लेकर एक नया फैसला किया है। इस बैंक पर कई…

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RBI imposed restrictions on bank: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक बैंक को लेकर एक नया फैसला किया है। इस बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जिसका सीधा असर बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा।

Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों की निगरानी करता है। अगर आपका भी देश के कोऑपरेटिव बैंक में खाता है तो यह खबर आपके लिए है रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक बैंक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है आरबीआई ने अब इस बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा है जिसका सीधा असर बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा।

आपको बता दें आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कई फैसले लिए हैं।

बैंक नहीं दे सकेगा लोन

आरबीआई ने बैंक से पैसा निकालने को लेकर कई सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद यह सहकारी बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकेगा और ना ही कोई निवेश कर पाएगा।

आरबीआई की परमिशन होगी जरूरी

इसके साथ केंद्रीय बैंक की परमिशन के बिना इस बैंक को संपत्ति और परी संपत्तियों को ट्रांसफर करने या निपटान की अनुमति भी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है।

नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा

इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमा करता है कि किसी अन्य खाते से कल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में अपनी जमा राशि में से लोन का पेमेंट कर सकेंगे।

5 लाख तक की राशि मिलने का हक

आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा।

6 महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझ जाना चाहिए क्योंकि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।