Credit Card IssuanceRules:आरबीआई ने कंपनियों को दिए निर्देश, अब क्रेडिट कार्ड जारी करने पर होंगे यह बदलाव, जाने सारी डिटेल

Credit Card Issuance Rules: आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया…

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Credit Card Issuance Rules: आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है।

Credit Card Issuance Rules: क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले कंपनियों के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किए हैं। बैंकिंग रेगुलेटर ने इस के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जहां यह बताया गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव लाया है। आप क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को कई विकल्प देने होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं।

RBI ने दिए ये निर्देश
इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता की ओर से तय किया जाता है और उन व्यवस्थाओं से जोड़ा जाता है जो कार्ड जारी करता अपने द्विपक्षीय समझौता के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं।

आरबीआई ने देखा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के बीच कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं है।

ग्राहकों को मुहैया कराए जाए कई विकल्प
RBI नोटिफिकेशन में कहा क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प ग्राहकों को देने होंगे। कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीप्ल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन देने होंगे। आरबीआई ने यह भी कहा कि कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच अरेंजमेंट अनुकूल नहीं है। कंपनियां ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर बांड बनाते हैं।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जिससे ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड चुनने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन देंगे। इसके अलावा मौजूदा कार्डधारकों को अगले नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात कही है।

इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे नियम
आपको बता दे कि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जिनके द्वारा जारी एक्टिव कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे काम है। इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। उन्हें इससे बाहर रखा गया है। बता दें कि ये नियम नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे।