अपात्र परिवारों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, सत्यापन के बाद कार्ड मिले तो होगी कार्यवाही

पिथौरागढ़। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनहित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समय-समय पर पात्रता के अनुसार राशनकार्ड धारकों का सत्यापन किया…

Now through this app all the problems related to ration card will be overcome, card holders will get these facilities

पिथौरागढ़। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनहित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समय-समय पर पात्रता के अनुसार राशनकार्ड धारकों का सत्यापन किया जाना है। शासन से अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।


जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि अपात्र राशनकार्ड धारक अपना राशनकार्ड निरस्त कराने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, संबंधित सहायक खाद्यान्न निरीक्षक या जिला पूर्ति कार्यालय में अपना राशनकार्ड जमा कराएं। उन्होंने कहा कि सत्यापन में अपात्र लोगों का राशनकार्ड पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


गौरतलब है कि सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उस परिवार का कार्ड बनता है जिसकी मासिक आय 15 हजार से कम हो।


वहीं अन्त्योदय योजना का कार्ड उस परिवार का बनता है जो गरीबों में अत्यन्त गरीब हो और परिवार का संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग हों या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों, जिनकी आय का कोई साधन न हो, जबकि उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना में ऐसे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम हो।