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गांव में बनाए गए क्वारेंटीन(quarentine) सेंटर में शराब पीकर भिड़ गए, मुकदमा हुआ दर्ज

उत्तरा न्यूज डेस्क
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बेतालघाट से राजेश पंत की रिपोर्ट: 13 मई 2020- ग्राम पंचायत ओखालढूंगा में बनाये गये क्वारेन्टीन(quarentine) केन्द्र में शराब पीकर हंगामा करने वालों लोंगो पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है|

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यह जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी सविन बसंल के आदेशों के क्रम में ग्रामीण क्षत्रों में संस्थागत क्वारेन्टीन (quarentine)पंचायत भवन तथा सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान ओखलढूंगा विकासखंड कोटाबाग प्रीति चौरसिया ने लिखित शिकायत देकर बताया है कि उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय ओखलढूंगा में प्रशासन के निर्देशों के क्रम में क्वारेंटीन केन्द्र बनाया गया है।

11 मई को 2 व्यक्ति इस केन्द्र में क्वारेन्टीन किये गये थे तथा 12 मई को ग्राम सभा में 9 प्रवासी आये जिनको क्वारेन्टीन सेन्टर में रखा गया। इनको रखे जाने की कार्यवाही राजेन्द्र सिंह चौैरसिया द्वारा की गई।

12 मई को रौहतक हरियाणा से आये 9 व्यक्तियों में से 2 प्रवासी जगदीश सिंह जैतवाल पुत्र धामसिंह तथा मनमोहन सिंह जैतवाल पुत्र धाम सिंह ने शराब पीकर ग्राम प्रधान व ग्राम सभा के जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग कर गाली, गलौज की तथा पथवार कर जानलेवा हमला भी किया गया। इनके द्वारा नारायण सिंह जैतवाल पहले से क्वारेन्टीन थे उनपर भी जानलेवा हमला किया गया । दोनों व्यक्तियों ने जब ग्राम सभा में प्रवेश किया तो वह पहले अपने घर गये। जगदीश सिंह द्वारा अपनी माता व अपनी पत्नी पर भी हमला किया गया। इस प्रकार इन दोनों शराबी एवं उत्पाति क्वारेन्टीन व्यक्तियों ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत उल्लंघन किया है इससे गाॅव में भय का महौल है। इनकी करतूतों एवं खुले आम घूमने से ग्रामीणों में संक्रमण होने का भय है। लिहाजा इन दोनो के उपर कार्यवाही की जाये।


ग्राम प्रधान प्रीति चौरसिया के शिकायती पत्र पर उपजिलाधिकारी द्वारा गम्भीरता से लेते हुए जाॅच कराई गई तथा राजस्व उपनिरीक्षक अमगढ़ी द्वारा सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 व आई0पी0सी0 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी0) पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है