अराजकता और दहशत फैलाने वाले हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई, किया जिला बदर

पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी हरबन्स सिंह पुलिस के मार्गदर्शन और बलजीत सिंह भाकुनी के पर्यवेक्षण में नंदन सिंह रावत थानाध्यक्ष कालाढुंगी के नेतृत्व में गठित…

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पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी हरबन्स सिंह पुलिस के मार्गदर्शन और बलजीत सिंह भाकुनी के पर्यवेक्षण में नंदन सिंह रावत थानाध्यक्ष कालाढुंगी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश के अनुपालन में विरेन्द्र वालिया पुत्र स्व. किशनजीत वालिया निवासी रतनपुर चकलुवा थाना कालाढूंगी जनपद नैनीताल उम्र 52 वर्ष को कड़ी हिदायत देकर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर कर 6 माह हेतु जिला बदर की कार्रवाई की गई। अभियुक्त द्वारा लगातार अवैध धनोपार्जन हेतु लगातार कई वर्षो से अवैध शराब की तस्करी एंव विक्रय का कार्या किया जा रहा था। जिस आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कालाढूंगी पर कई अभियोग भी दर्ज किए गए।

अभियुक्त द्वारा धन बल के आधार पर क्षेत्र की जनता को अक्सर डराया धमकाया जाता है जिससे अभियुक्त विरेन्द्र सिंह वालिया से आम जनता में भय व दहशत का माहौल बना हुआ है। अभियुक्त थाना कालाढूंगी का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरूद्ध थाना कालाढूंगी में धारा 147/148/452 /324 /504 IPC तहत मुकदमा दर्ज किया गया ,वही धारा 147/ 148/ 452/ 324/ 504 IPC, धारा 60 आबकारी अधिनियम , धारा 323/ 504/324 IPC, धारा 60 आबकारी अधिनियम, धारा 60 आबकारी अधिनियम, धारा 60 आबकारी अधिनियम, धारा 60 आबकारी अधिनियम, धारा 60 आबकारी अधिनियम, धारा 60 आबकारी अधिनियमअभियुक्त विरेन्द्र सिंह वालिया के आपराधिक कृत्यो में प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष कालाढूगी द्वारा थाना कालाढूंगी में अभियुक्त के विरूद्ध धारा ¾ उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर, उसे जिला बदर किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया ।