पाँक्सो के आरोपी पर दोष सिद्ध

17 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा अल्मोड़ा : पाँक्सो के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोष सिद्ध पाया है। सजा…

17 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा
अल्मोड़ा : पाँक्सो के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोष सिद्ध पाया है। सजा के मामले में न्यायालय में सुनवाई सत्रह नवंबर को होगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार इसी वर्ष 28 जून जिले के एक गांव की नाबालिग अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। उसी गांव के प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसे किसी बहाने से अपने पास बुलाने की कोशिश की। जब पीड़िता उसके पास नहीं गई तो वह पीड़िता के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात करने लगा। पीड़िता ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने पिता से की जिसके बाद रादस्व पुलिस में शिकायत की गई| विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। न्यायालय ने सजा पर सुनवाई के लिए सत्रह नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग किया।