50 साल से ऊपर वालों को भी प्रधानाचार्य भर्ती में मौका, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

हाईकोर्ट ने नए कानूनी कदम के तहत घोषणा की है कि 50 साल से ऊपर वालों को भी प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती में आवेदन का…

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हाईकोर्ट ने नए कानूनी कदम के तहत घोषणा की है कि 50 साल से ऊपर वालों को भी प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। इस निर्णय से राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि विज्ञापन की खामी इससे स्पष्ट हो रही है।

राजकीय शिक्षक संघ देहरादून के मंत्री अर्जुन पंवार का कहना है कि उच्च न्यायालय ने 50 वर्ष से ऊपर के प्रवक्ताओं को आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। जो पिछले माह जारी विज्ञप्ति में 50 वर्ष तक थी। इससे यह साफ होता है कि विज्ञापन में खामी थी।

राज्य सरकार ने इस बदलाव को संगठन के साथ बिना विचार विमर्श किए हुए प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली की संशोधित संस्करण जारी किया है। नया विज्ञापन भी मुद्रित किया गया है। इस नए संशोधित विज्ञापन में 50 वर्ष से ऊपर के प्रवक्ताओं को भी भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय शामिल है। इसी तरह से 8 से 10 रिट अभी भी प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली एवं विज्ञापन में लगी है। साथ ही राजकीय शिक्षक संघ भी इस नियमावली का पूर्व से ही विरोध में रहा है।

इस नियमावली के परिणामस्वरूप, केवल 10 प्रतिशत शिक्षकों को ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, जबकि 90 प्रतिशत शिक्षकों को अपात्र घोषित किया गया है। इस विपरीत प्रक्रिया के खिलाफ राजकीय शिक्षक संघ लंबे समय से मुद्दा उठाता आ रहा है, लेकिन सरकार के निरंगुण्ता के कारण कई रिट्स कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं।

मंत्री अर्जुन पंवार का कहना है, आश्वासन के बावजूद भर्ती विज्ञापन जारी होना आश्चर्यजनक है। इसके बावजूद, आम शिक्षकों एवं संगठन सिर्फ 100 पदोन्नति की मांग कर रहे हैं।