चुनाव में पर्चे बांटने का मुकदमा झेल रहे तीनों आरोपी दोषमुक्त,न्यायालय ने दिए थानाध्यक्ष के खिलाफ सम्मन जारी करने का निर्देश

डेस्क:- विधानसभा चुनाव में द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्यीशी के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में मुकदमा झेल रहे तीनों आरोपियों को न्यायालय…

डेस्क:-
विधानसभा चुनाव में द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्यीशी के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में मुकदमा झेल रहे तीनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है| न्यायालय ने तत्कालीन द्वाराहाट के थानाध्यक्ष चंद्रमोहन के खिलाफ सम्मन जारी करने व विवेचक के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं|
मामले में एसओ चंद्र मोहन ने कार संख्या यूके 01- टीए 2537 के चेकिंग के दौरान वाहन चालक नंदन सिंह, शंकर सिंह व जगदीश रौतेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था|
विचारण के बाद न्यायालय ने तीनों को दोष मुक्त करार दिया जबकि एसओ चंद्रमोहन सिंह के साथ ही मामले के तत्कालीन विवेचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं तीनों आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है।
मामला बीते वर्ष 2017 का है। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान 14 फरवरी को तत्कालीन द्वाराहाट थानाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह ने चौखुटिया रोड से जगदीश सिंह रौतेला, नंदन सिंह व शकर सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि ये तीनों भाजपा प्रत्याशी (वर्तमान विधायक) महेश नेगी के विरुद्ध दुष्प्रचार के मकसद से पर्चे बाट रहे थे। न्यायालय में यह वाद एक वर्ष सात माह तक चला। इधर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट धर्मेन्द्र साह ने सुनवाई व तथ्यों के परीक्षण बाद एसओ द्वाराहाट रहे चंद्रमोहन सिंह व विवेचक एसआई आनंदगिरि गोस्वामी को झूठा मुकदमा दर्ज करने का दोषी पाया है| एसओ के खिलाफ सम्मन जारी करने तथा विवेचक आनंद गिरी गोस्वामी के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। दीगर है कि आरोपित एसओ को हालिया छात्र संघ चुनाव के दौरान व्यवस्था बिगड़ने पर एसएसपी पी रेणुका देवी ने लाइन हाजिर किया गया है| न्यायालय के फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं|