अर्धसैनिक बलों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन: हाईकोर्ट

दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old pension Scheme) लागू रहेगी।…

High court

दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old pension Scheme) लागू रहेगी। कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारतीय सेना के समान ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है।

जस्टिस सुरेश कैत और नीना बंसल की बेंच ने 82 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सीएपीएफ में भर्ती होने वाले और आने वाले समय में जितने भी लोग होंगे, वे सभी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है।

बताते चलें कि केंद्र सरकार, कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था और उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया।