Para Military Forces: केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है।अब उन्हें कैंटीन के समान पर 50% जीएसटी ही देना होगा। इस फैसले के चलते पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अब कैंटीन से सस्ता सामान ले सकेंगे।
इससे पैरामिलिट्री फोर्स के 11 लाख से अधिक जवानों को सीधा फायदा भी होगा। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पादों पर 50% जीएसटी की छूट दे दी है।
गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें फैसले की सूचना दी। इसमें कहा गया कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान खरीदने पर 50% की जीएसटी लगेगी। 1 अप्रैल 2024 से यह फैसला लागू हो जाएगा। यह सहायता बजट के माध्यम से मिलेगी। कंफेडरशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन इसके लिए लंबे समय से आवाज उठा रही था। एसोसिएशन ने कई केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे थे। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र भी भेजे थे।
वित्त मंत्री सीतारमणसे की गई थी मांग
संगठन की मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी की अंतिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट देने की घोषणा करें। कैंटीन पर लगने वाले जीएसटी के चलते लाखों पैरामिलिट्री परिवारों का बजट बिगड़ जाता था। इसलिए इस कैंटीन को भी आर्मी कैंटीन की तरह जीएसटी में छूट की मांग की जा रही थी।
जीएसटी से पहले कई राज्यों ने दी थी वैट छूट
संगठन के अध्यक्ष हर सिंह और महासचिव रणवीर सिंह ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मदद के लिए साल 2006 में केंद्रीय पुलिस कैंटीन की स्थापना की गई थी। इससे पहले आर्मी की सीएसडी कैंटीन से सामान खरीदा जाता था। देश भर में करीब 119 मास्टर कैंटीन और 1778 सीपीसी कैंटीन है। सीपीसी कैंटीन का नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार किया गया है। जीएसटी के लागू होने से पहले कई राज्यों द्वारा कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की छूट दी गई थी। मगर, जीएसटी लागू होने के बाद कोई राहत नहीं मिली थी।