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आरटीई में दाखिले के लिए अब करना होगा आनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस तिथि​ से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, जानकारी के लिए पढ़े पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। राइट-टू-एजुकेशन (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया 21 दिसंबर से शुरू होगी। इस बार प्रवेश प्र​क्रिया आनलाइन होगी। जिसमें निजी स्कूलों व छात्र—छात्राओं को आनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया चलेगी।

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निजी विद्यालयों में पढ़ने के इच्छुक आर्थिक व कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है। सत्र 2020—21 में आरटीई के तहत दाखिले के लिए तिथियां निर्धारित कर ली गई है।

पहले चरण में 21 दिसंबर से 25 जनवरी तक निजी स्कूल आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद 27 जनवरी से 25 फरवरी तक छात्रों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। सीईओ जगमोहन सोनी ने बताया कि अभिभावक http://rte121c-ukd.in पर या फिर सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

जगमोहन सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी ने जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा प्रारंभिक आरएस यादव को निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत तत्काल प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश दिए है। पात्र छात्र—छात्राए प्रवेश लेने से वंचित न रहे इसके लिए विशेष ध्यान दिए जाने को निर्देशित किया है।

आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथियां—

आनलाइन स्कूल पंजीकरण— 21 दिसंबर से 25 जनवरी तक
छात्र—छात्राओं के लिए आनलाइन आवेदन— 27 जनवरी से 25 फरवरी तक
छात्रों के प्रपत्रों की जांच— 20 फरवरी से 15 मार्च तक
विद्यालयों में प्रवेश को लॉटरी प्रक्रिया— 20 मार्च
विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया— 22 मार्च से 15 अप्रैल तक
निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड — 30 अप्रैल तक
प्रवेश प्रक्रिया के लिए दूसरी लॉटरी यदि आवश्यक हो तो — 10 मई से शुरू

दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेज—

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पते के लिए आधार कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड। एससी—एसटी और ओबीसी छात्र—छात्राओं के लिए संबंधित कास्ट सार्टिफिकेट, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग, एचआईवी या कुष्ठरोगी होने पर मेडिकल प्रमाण पत्र, बच्चें की मां के विधवा या तलाकशुदा होने पर इसका प्रमाण पत्र।