अब यात्रा के दौरान ट्रेन में ले जा पाएंगे इतने किलोग्राम सामान, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे: भारतीय रेलवे दिन पर दिन अपनी सेवाओं में सुधार करती जा रही है।वंदे भारत समेत कई ट्रेनें चलाई जा रहे हैं और यात्रियों…

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भारतीय रेलवे: भारतीय रेलवे दिन पर दिन अपनी सेवाओं में सुधार करती जा रही है।वंदे भारत समेत कई ट्रेनें चलाई जा रहे हैं और यात्रियों को आरामदायक यात्रा भी मुहैया कराने की भी कोशिश की जा रही है।

ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग अब अपने साथ भारी सामान भी लेकर चलते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं की ट्रेन में सामान ले जाने के लिए एक सीमा तय की जाती है। इसके लिए रेलवे ने किस कोच में कितने किलोग्राम सामान ले जाया जा सकता है इसकी जानकारी भी दी है। अगर कोई तय सीमा को पार करता है तो उसे भारी जुर्माना भी  भरना पड़ सकता है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री एक फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं जबकि एसी 2 टियर में 50 किलो तक वजन का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप एसी 3 टियर या चेयर कार में 40 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास की बात करें तो यात्री अपने टिकट के साथ 40 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में यह सीमा 35 किलोग्राम है।

भारतीय रेलवे के अनुसार, 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से को यात्री डिब्बों में सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है। यदि ट्रक सूटकेस और बक्से की माप निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो वस्तुओं को बुक किया जाता है और ब्रेक वन में परिवहन किया जाता है यह सामान यात्री डिब्बे में नहीं ले जाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एसी-3 टायर और एसी चेयर कार डिब्बे में ले जाने योग्य ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए। वहीं, यात्रियों के ट्रेन में कई चीजें ले जाने पर भी रोक है। इसमें रसायन, पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, ग्रीस, चमड़ा आदि शामिल हैं। यदि कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ धारा 164 के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।