केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं में से एक योजना हैप्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके तहत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए पेंशन प्रदान की जाती है, जिसके तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते है।
वहीं, अगर लाभार्थी किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते है।आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ‘
पीएम किसान मानधन योजना’ (पीएम-केएमवाई) का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो। आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत खसरा प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए।