प्लास्टिक बैग मल्टीलेयर पैकेजिंग को लेकर अब भारत में बदल जाएंगे नियम,1 जुलाई से देनी पड़ेगी यह जानकारी

भारत में प्लास्टिक कैरी बैग और पैकेजिंग के प्रत्येक निर्माता ब्रांड मालिक को 1 जुलाई से पैकेजिंग पर बारकोड में प्लास्टिक की मोटाई और निर्माता…

Now the rules will change in India regarding plastic bag multilayer packaging

भारत में प्लास्टिक कैरी बैग और पैकेजिंग के प्रत्येक निर्माता ब्रांड मालिक को 1 जुलाई से पैकेजिंग पर बारकोड में प्लास्टिक की मोटाई और निर्माता के नाम सहित अपने सभी डिटेल प्रदान करने होंगे।

इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से अधिसूचित नए नियम टॉप प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 के तहत 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्रतिबंधित कैरी बैग कि सख्त निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। टॉप नियम देश में पर्यावरण की दृष्टि से सुधारण प्लास्टिक प्रबंधन के लिए प्रावधान किया जाएगा।

मंत्रालय ने 2021 में संशोधन नियमों को अधिसूचित किया था जिसमें 1 जुलाई 2022 से कम इस्तेमाल और उच्च कूड़ा फैलाने की क्षमता वाली पहचानी गई सोलो वाली प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी।

संशोधन नियमों में 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग के निर्माण , आयात, स्टॉकिंग, बांटना, बिक्री और इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया गया है।

नहीं किया फॉलो तो मिलेगी ये सजा

बारकोड में जानकारी प्रदान करने के नए नियमों में कार्रवाई का प्रावधान है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत उल्लंघन, कानून के तहत, किसी भी विफलता या उल्लंघन पर कारावास की सजा हो सकती है जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक लाख रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

यदि विफलता जारी रहती है, तो कानून अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान करता है जो इस तरह के पहले उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद हर दिन के लिए 5,000 रुपए तक बढ़ सकता है।

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