एयरपोर्ट पर यात्रियों से उनके पुराने व निजी आभूषण करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हम आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्देश दिया की यात्रा के दौरान यात्रियों के पुराने और निजी आभूषण को अनावश्यक रूप से जब्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जब सीमा शुल्क विभाग की तरफ से सूचित किया गया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) द्वारा हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करके बैगेज नियमों में संशोधन के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।
हाई कोर्ट इस तरह की 30 से अधिक याचिकाओं पर अभी सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता उन याचिका में सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत आने वाले भारतीय और विदेशी मूल के पर्यटकों के समान को रोकने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि सीबीआइसी और सीमा शुल्क विभाग अब बैगेज नियमों में संशोधन करने के लिए समय मांग रहे हैं, तो विभाग द्वारा अपने सभी अधिकारियों के लिए एक संवेदनशीलता की पहल की जानी चाहिए, ताकि भारत आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
पीठ ने यह भी कहा कि यदि बैगेज नियमों में सुनवाई के अगले तारीख तक संशोधन नहीं किया गया तो 19 मई पर एक मानक संचालन प्रक्रिया रिकॉर्ड पेश की जाए और नियमों के संशोधन होने तक इस एसओपी का सीमा शुल्क विभाग द्वारा पालन किया जाएगा।
याचिकाओं में अदालत ने पाया कि विदेशों से वापस आने वाले विभिन्न यात्रियों, पर्यटकों और भारतीय नागरिकों को रोका जा रहा है और उनके पहने हुए आभूषणों सहित विभिन्न वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है।