अब पुलिसकर्मियों की छुट्टी ऑफलाइन मंजूर नहीं की जाएगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड फाईनेशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसके बाद प्रभारी अधिकारी इसे पोर्टल से ही स्वीकृत करेंगे। जिसके बाद छुट्टी की मंजूरी दी जाएगी।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और बटालियन प्रभारियों को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। आईजी कार्मिक अनंत शंकर तकवा ले ने आदेश जारी किए है।
आदेश में कहा गया है कि मुख्यालय में सभी अफसरों , कर्मियों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू आईएफएमएस पोर्टल पर छुट्टी मंजूर की जा रही है। ऐसे में सभी जिले में पुलिस कप्तान भी अपने अपने जिलों में इस व्यवस्था को लागू करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि पोर्टल में ऑपरेटर स्तर से फीड करते हुए सुपरवाइजर और अधिकारी स्तर पर इसे मंजूर किया जाएगा। बताया , अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश, पीएल, सीसीएल और मातृत्व सभी प्रकार के अवकाश इसी प्रकार से ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था को उन्होंने तत्काल लागू कराने के निर्देश दिए है।